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एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिका पर फैसला कल
सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी,एसटी) (अत्याचार रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। इस कानून के जरिए एसटी,एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपितों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।
जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ फैसला सुनाएगी। पिछले साल अक्टूबर में पीठ ने इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखने के संकेत दिए थे। केंद्र सरकार ने संशोधनों के जरिए आरोपित की तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से बहाल कर दिया था।
अदालत ने कहा था, 'हम किसी भी प्रावधान को हल्का नहीं कर रहे..इन प्रावधानों को खत्म नहीं किया जाएगा। कानून वैसा ही होना चाहिए जैसा वह था..उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्योंकि यह समीक्षा याचिका और अधिनियम में संशोधनों पर फैसले से पहले था।'
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