होम यूपी : महिलाकर्मी से छेड़छाड़ में अनुसचिव निलंबित, सचिवालय प्रशासन विभाग ने वीडियो के आधार पर दोषी माना

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Nov 13, 2021 08:57 PM

यूपी : महिलाकर्मी से छेड़छाड़ में अनुसचिव निलंबित, सचिवालय प्रशासन विभाग ने वीडियो के आधार पर दोषी माना

यूपी : महिलाकर्मी से छेड़छाड़ में अनुसचिव निलंबित, सचिवालय प्रशासन विभाग ने वीडियो के आधार पर दोषी माना

यूपी : महिलाकर्मी से छेड़छाड़ में अनुसचिव निलंबित, सचिवालय प्रशासन विभाग ने वीडियो के आधार पर दोषी माना

शासन ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संविदा कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार के आरोपी अनुसचिव इच्छाराम को निलंबित कर दिया है। उसके खिलाफ अनुशासनिक व विभागीय जांच बैठा दी गई है। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को आरोप पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसचिव इच्छाराम के खिलाफ एक महिला संविदाकर्मी ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने शारीरिक छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार के साथ अश्लील कृत्य के आरोप लगाए थे। आरोप यह भी लगाया था कि इच्छाराम 2018 से ही ऐसी हरकतें कर रहा था। पुलिस प्रकरण को 12 दिनों तक दबाए रही। बुधवार को इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका शासन ने संज्ञान लिया और इच्छाराम पर शिकंजा कस गया।


पुलिस ने इच्छाराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित वीडियो सचिवालय प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराकर इच्छाराम के कृत्यों की जानकारी दी थी। सचिवालय प्रशासन विभाग ने वीडियो के आधार पर इच्छाराम को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उसे निलंबित करने की संस्तुति की थी। शुक्रवार को इच्छाराम को निलंबित कर जांच बैठा दी गई।

विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन अरुण प्रकाश ने इच्छाराम के निलंबन व विभागीय जांच से संबंधित आदेश की प्रति थानाध्यक्ष हुसैनगंज को भेजकर उसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के. रविंद्र नायक को इच्छाराम के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने को कहा है।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)