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समाचारदेश Alert Star Digital Team Dec 4, 2024 08:46 PM

बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ग्राहकों का अनुभव बनाएगा बेहतर

बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ग्राहकों का अनुभव बनाएगा बेहतर

बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक ग्राहकों का अनुभव बनाएगा बेहतर

ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है। यह विधेयक बैंक खाताधारकों को अपने खातों में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देता है।नामांकित व्यक्तियों की अधिक संख्या का उद्देश्य बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशियों को कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पास क्रमिक या एक साथ नामांकन की सुविधा होगी, जबकि लॉकर धारकों के पास केवल क्रमिक नामांकन होगा।
एक और बड़ा बदलाव निदेशक पदों के लिए 'पर्याप्त ब्याज' को फिर से परिभाषित करने से जुड़ा है, जो लगभग छह दशक पहले तय की गई 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा के बजाय 2 करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "भारत का बैंकिंग क्षेत्र राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। हम एक भी बैंक को संघर्ष नहीं करने दे सकते। 2014 से, हम इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं कि बैंक स्थिर रहें। हमारा इरादा अपने बैंकों को सुरक्षित, स्थिर और स्वस्थ रखना है और 10 साल में हर कोई इसका नतीजा देख रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है।"उन्होंने आगे कहा, “आज बैंकों को पेशेवर तरीके से चलाया जा रहा है। मेट्रिक्स स्वस्थ हैं, इसलिए वे बाजार में जा सकते हैं, बॉन्ड और ऋण जुटा सकते हैं। अपने व्यवसाय को उसी के अनुसार चला सकते हैं।"बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिसमें जमाराशियों, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों को लेकर नामांकन के प्रावधान शामिल हैं।-विधेयक, किसी व्यक्ति द्वारा लाभकारी हित की शेयरधारिता की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की अनुमति देता है

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