होम उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद क्या होता है? जानें नए चुनाव की प्रक्रिया और इसकी खास बातें
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की देर रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश को चौंका दिया। भारत के इतिहास में वह तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा। अब सवाल उठता है कि अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा
नई दिल्ली। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 की देर रात उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश को चौंका दिया।
भारत के इतिहास में वह तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा।
अब सवाल उठता है कि अगला उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, कब चुनाव होगा, और क्या इसकी प्रक्रिया बाकी संवैधानिक पदों से अलग है?
भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है।
चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति यह ज़िम्मेदारी संभालते हैं।
फिलहाल यह जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह के पास रहेगी, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं।
राष्ट्रपति पद के लिए जहां चुनाव 6 महीने के भीतर करवाना जरूरी होता है,
वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए यह सीमा 60 दिन है – लेकिन केवल तब जब कार्यकाल पूरा हो जाए।
यदि कार्यकाल के बीच इस्तीफा दिया गया हो, तो कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।
इस स्थिति में चुनाव चुनाव आयोग की घोषणा के आधार पर होते हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बीच कार्यकाल में कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है,
तो नए चुने गए उपराष्ट्रपति को सिर्फ शेष कार्यकाल नहीं, पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलता है।
वह जिस दिन पदभार ग्रहण करते हैं, उसी दिन से उनका नया कार्यकाल शुरू होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है।
राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेतीं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में वे शामिल होती हैं।
मतदान संसद भवन, नई दिल्ली में कराया जाता है।
यह चुनाव गोपनीय मतदान, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन) के तहत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) से होता है।
इस पूरी प्रक्रिया से यह साफ होता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तकनीकी रूप से बेहद सुनियोजित और गोपनीय होता है, और इसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति चुनाव से कई मायनों में अलग है।
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