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गैंगस्टर मामलाः कोर्ट ने तीन माह में तीसरी बार सुनाई मुख्तार अंसारी को सजा
गाजीपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामलों में गुरुवार को माफिया मुख्तार और उसके सहयोगी को 10 साल की सजा सुनाई है। पिछले तीन माह में माफिया मुख्तार को तीसरी बार सजा सुनाई गई है। मुख्तार पर अब तक कुल 126 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई हैं, जिसमें गुंडा एक्ट के तहत कुल 66 कार्रवाई हुईं है। इसके साथ ही अब तक उसके 5 सहयोगियों का एनकाउंटर हो चुका है।
गुरुवार से पहले 21 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ ने साल 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के एक मामले में सजा सुनाई थी। वहीं 23 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 1999 में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट के मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 23 साल पुराने इस मामले में मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
लखनऊ जेल में सुधार के लिए चर्चित तत्कालीन जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की चार फरवरी 1999 को हत्या कर दी गई थी। वह तत्कालीन जिलाधिकारी सदाकांत के आवास से बैठक कर शाम सात बजे लौट रहे थे। इस मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, उस समय के चर्चित छात्र नेता वर्तमान में अयोध्या गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह समेत दर्जन भर से अधिक लोग नामजद हुए थे।
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