होम भाजपा नेता चिन्मयानंद को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 30 नवंबर तक सरेंडर करें
भाजपा नेता चिन्मयानंद को फिर जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 30 नवंबर तक सरेंडर करें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को निर्देश दिया है कि वह इस महीने के आखिरी तक सरेंडर कर दें। कोर्ट ने कहा है कि रेप केस में उनके खिलाफ सुनवाई की जाएगी। धर्म गुरु से राजनेता बने चिन्मयानंद का केस बंद करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार दो बार कर चुकी है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार केस बंद नहीं कर सकेगी।
जस्टिस बीआर गवई और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा, केस वापस लेने की ऐप्लिकेशन को खारिज करके मजिस्ट्रेट ने अच्छा किया है। वहीं हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखकर और भी अच्छा काम किया है। चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। उनपर शाहजहांपुर कॉलेज की एक एलएलबी की छात्रा से रेप करने का आरोप है। इस कॉलेज की नींव भी चिन्मयानंद ने ही डाली थी।
30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनपर से आपराधिक मुकदमा वापस लेने इनकार कर दिया था। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने चिन्मयानंद के केस वापस लेने की अपील की थी। यह ऐप्लिकेशन सीआरपीसी की धारा 321 के तहत फाइल की गई थी। हालांकि शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया था।
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