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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Jul 12, 2022 09:29 PM

ज्ञानवापी केस की मेरिट पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी, सुनवाई कल तक के लिए टली

ज्ञानवापी केस की मेरिट पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी, सुनवाई कल तक के लिए टली

ज्ञानवापी केस की मेरिट पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी, सुनवाई कल तक के लिए टली

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी प्रकरण की मेरिट पर मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पूरी हो गईं। इसके बाद हिन्दू पक्ष की ओर से भी दलील पेश की गई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कल यानी 13 जुलाई की तारीख लगा दी है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई। पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील जारी रखी। इसके बाद हिन्दू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर और अंदर सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। 60 लोगों को कोर्ट में प्रवेश की अनुमति मिली। गौरतलब है कि इस केस में वादी पक्ष ने श्रृंगार गौरी समेत ज्ञानवापी परिसर में स्थित विग्रहों की पूजा का अधिकार मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 पर मुस्लिम पक्ष को दलील पेश करने का मौका मिला है।इसमें तय होना है कि हिन्दू पक्ष की ओर से दायर मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। पिछली तीन सुनवाई से दलील देने के बाद मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने मामले पर कानूनी नजीरें पेश कीं। इससे पहले 30 मई और चार जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थीं। 
अभी तक क्या-क्या हुआ
सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद जिला जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहले केस की मेरिट पर सुनवाई का आदेश दिया था। 26 मई की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के वकील अभयनाथ यादव ने वादी महिलाओं की ओर से दाखिल दावे को विरोधाभासी बताते हुए करीब 12 बिंदुओं पर दलील दी थी।

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