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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team May 5, 2022 11:11 PM

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह केस: याचिका सुनने लायक है या नहीं? 19 मई को आएगा फैसला

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह केस: याचिका सुनने लायक है या नहीं? 19 मई को आएगा फैसला

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह केस: याचिका सुनने लायक है या नहीं? 19 मई को आएगा फैसला

श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले को लेकर जिला जज की कोर्ट में कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। पिछले कई माह से जो बहस चल रही थी, वह आज पूरी हो गई है। अब 19 मई को फैसला आएगा कि यह वाद सुनने लायक है या इस को खारिज कर दिया जाए। करीब ढाई वर्ष पूर्व लखनऊ निवासी कृष्णभक्त रंजना अग्निहोत्री, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। उसी प्रार्थना पत्र को लेकर सुनवाई चल रही है। प्रतिवादी पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता द्वारा मामले की बहस पूरी हो चुकी है। अब 19 मई को न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाएगा कि यह वाद सुनने लायक है या नहीं। ईदगाह के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि गुरुवार को जिला जज की कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर सुनवाई हुई। पिछले कई दिनों से जो बहस चली आ रही थी, आज पूरी हो गई है। 19 मई को न्यायालय इस पर फैसला करेगा कि यह वाद चलने लायक है या नहीं। जबकि उन्होंने न्यायालय में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वादी ने जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया है वह अनुरूप नहीं है। क्योंकि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं।

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