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प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team May 1, 2023 10:26 PM

आजम, अब्दुल्ला के बाद अब अफजाल अंसारी की गई सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी चार साल की सजा

आजम, अब्दुल्ला के बाद अब अफजाल अंसारी की गई सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी चार साल की सजा

आजम, अब्दुल्ला के बाद अब अफजाल अंसारी की गई सदस्यता, कोर्ट ने सुनाई थी चार साल की सजा

गैंगेस्टर एक्ट मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा के प्रधान सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है।

जानकारी के अनुसार अंसारी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के प्रावधानों के तहत उन्हें दोषी ठहराये जाने की तिथि अर्थात 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराया गया है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। बतादें कि गैंगस्टर मामले में बसपा से सांसद अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद डीजी अभियोजन को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ही अफजाल की सदस्यता खत्म होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया।

सदस्यता खत्म करने का क्या है नियम

रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 8 (3) के तहत किसी जनप्रतिनिधि के किसी मामले में दोषी करार होने और कम से कम दो साल की सजा मिलने पर उसकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। सजा के संबंध में जिला प्रशासन से डीजी अभियोजन को रिपोर्ट भेजी जाती है। इसके बाद डीजी अभियोजन संसद के सचिव को रिपोर्ट भेजते हैं जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी होती है। एडीएम वित्त अरुण कुमार सिंह ने बताया था कि अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने के आदेश की प्रति रविवार होने के चलते नहीं मिली थी। सोमवार को आदेश की प्रति मिलते ही एक रिपोर्ट बनाकर डीजी अभियोजन को भेजी गई थी।

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