होम लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी ने कोर्ट में लगाई गुहार, NIA हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की मांग

समाचारदेशअपराध Alert Star Digital Team Nov 22, 2025 08:14 PM

लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी ने कोर्ट में लगाई गुहार, NIA हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की मांग

देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट मामले में एक अहम मोड़ आया है। गिरफ्तार आरोपी आतंकी जसीर बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने एनआईए हेडक्वार्टर में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति मांगी है।

लाल किला ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आतंकी ने कोर्ट में लगाई गुहार, NIA हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की मांग

देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार ब्लास्ट मामले में एक अहम मोड़ आया है। गिरफ्तार आरोपी आतंकी जसीर बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उसने एनआईए हेडक्वार्टर में अपने वकील से मुलाकात की अनुमति मांगी है। पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट आज (शुक्रवार, 21 नवंबर) उसकी इस अर्जी पर सुनवाई करेगी।

आतंकी पर तकनीकी मदद का आरोप

एनआईए के अनुसार, अनंतनाग के काजीगुंड (कश्मीर) का रहने वाला जसीर बिलाल वानी आतंकी उमर-उन-नबी का करीबी और सक्रिय सह-साजिशकर्ता है।

गिरफ्तारी और कस्टडी: वानी को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल 10 दिन की एनआईए कस्टडी में है।

तकनीकी भूमिका: जांच एजेंसी का दावा है कि वानी पर यह भी आरोप है कि वह ड्रोन को मॉडिफाई करके और धमाके से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमलों को अंजाम देने में तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा था।

साजिश में शामिल: जांचकर्ताओं का कहना है कि वानी इस हमले की प्लानिंग में शुरू से ही शामिल था और हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सपोर्ट देने का काम कर रहा था।

एजेंसी ने वानी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में पेश किया था, जहां से उसे 10 दिन की हिरासत में भेजा गया था।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Read More Articles

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)