होम विवाह की क्या होगी उम्र? संसदीय समिति अगले सप्ताह अधिकारियों से करेगी बात

समाचारदेश Alert Star Digital Team Nov 13, 2024 09:17 PM

विवाह की क्या होगी उम्र? संसदीय समिति अगले सप्ताह अधिकारियों से करेगी बात

विवाह की क्या होगी उम्र? संसदीय समिति अगले सप्ताह अधिकारियों से करेगी बात

विवाह की क्या होगी उम्र? संसदीय समिति अगले सप्ताह अधिकारियों से करेगी बात

पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की आयु के मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति अगले सप्ताह विचार करेगी. स्थायी समिति 22 नवंबर को इस बाबत बात करेगी. इस दिन समिति की बैठक होगी. 17वीं लोकसभा में विवाह में एकरूकता लाने के लिए एक विधेयक लाया गया था, लेकिन 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ यह समाप्त हो गया है.

 

पहली बार दिसंबर 2021 में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पेश किया गया था. इस बाद में इस बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था. समिति का कई बार विस्तार हुआ, लेकिन 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गया.

इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) के सचिव, राष्ट्रीय गठबंधन (एनसीएएएसी) और यंग वॉयस अभियान के प्रतिनिधि समिति की बैठक में उपस्थित रहेंगे.

दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक

बैठक के एजेंडे के अनुसार, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर समिति राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग, और राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान से बात करेगी. इसके साथ ही यह समिति महिला एवं बाल विकास सचिव से विभिन्न स्वायत्त और वैधानिक निकायों के कामकाज पर भी से बात करेगी.

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 का उद्देश्य बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में संशोधन करना है और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना है.

21 नवंबर को होगी संसदीय समिति की बैठक

2006 के अधिनियम में कहा गया है कि न्यूनतम आयु से कम आयु में विवाहित व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले यानी वयस्क होने के दो वर्ष के भीतर विवाह निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने का हकदार है. विधेयक में इसे बढ़ाकर 23 वर्ष की आयु यानी पांच वर्ष करने की मांग की थी.

21 नवंबर समिति की बैठक होगी. समिति की बैठक में पैनल नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर भी चर्चा होगी. इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के सचिव और स्कूल शिक्षक संघों, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों से स्कूली शिक्षा पर एनईपी के प्रभाव के बारे में बात करेगा.

सचिव पैनल को समग्र शिक्षा अभियान जैसी केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), विभिन्न योजनाओं और एनसीईआरटी, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसी स्वायत्त निकायों के कामकाज और विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी देंगे.

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