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समाचारदेशदिल्ली Alert Star Digital Team Aug 9, 2024 08:54 PM

17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- संविधान की ताकत से जमानत

17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- संविधान की ताकत से जमानत

17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, बोले- संविधान की ताकत से जमानत

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आऱोपी सिसोदिया पिछले 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे।लेकिन अब वह जेल से बाहर आ गए हैं। आम आमदी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए जेल के बाहर मौजूद है। मनीष सिसोदियो ने जेल बाहर आकर आप नेताओं से मुलाकात की और हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्हें जमानत देदी।जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारत माता की जय के नारे गए। इस दौरान वह भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, संविधान की ताकत उन्हें जमानत मिली है और संविधान ही निर्दोष लोगों को बचाएगा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र और कहा कि वह जल्द ही बाहर आएंगे। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, सुबह जब से ये आदेश आया है, मेरा रोम-रोम बाबा साहब का ऋणी महसूस कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहब का ये ऋण कैसे चुकाऊँगा। बाबा साहब ने उस समय तय कर लिया था कि अगर कोई तानाशाह सरकार किसी निर्दोष को जेल में डालेगी तो उसे संविधान बचाएगा।बताया जा रहा है कि जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास जा जाएंगे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। आप सांसद संदीप पाठक ने जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया का कल तक का कार्यक्रम बताया है। उन्होंने कहा है कि आज जेल से बाहर आने के बाद वह सीएम आवास जाएंगे और वहां सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता-पिता से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह अपने घर जाएंगे। इसके बाद कल यानि शनिवार सुबह 9.30 बजे वह राजघाट जाएंगे और फिर वहां से मंदिर में दर्शन करने के बाद पार्टी ऑफिस में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा वह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। साथ ही उन्हें प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा "हमने पाया है कि लगभग 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण सिसोदिया को शीघ्र सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया गया है। पीठ ने कहा, इस अदालत का मानना है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र अधिकार हैं। इन अधिकारों से इनकार करते समय, निचली अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी इस बात को उचित महत्व देना चाहिए था।

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