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समाचारदेश Alert Star Digital Team Dec 28, 2023 08:06 PM

आर्टिकल-370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी समीक्षा याचिका, CPI-M नेता का ऐलान

आर्टिकल-370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी समीक्षा याचिका, CPI-M नेता का ऐलान

आर्टिकल-370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी समीक्षा याचिका, CPI-M नेता का ऐलान

सीपीआई (एम) नेता और गुपकर गठबंधन के प्रवक्ता एमवाई तारिगामी ने गुरुवार को कहा, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के विभिन्न हितधारक 11 जनवरी से पहले अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं।

11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 अगस्त, 2019 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था।

तारिगामी ने यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ''दरवाजे खुले हैं। हम यह क्यों समझें कि हमारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। इससे पहले, जब हमने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो कई लोग निराशावादी थे और उन्होंने हमें हतोत्साहित किया था।'' उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ''लेकिन राजनीति के एक छात्र और इस देश के नागरिक के रूप में, समीक्षा याचिका दायर करने का एक विकल्प अब भी बचा हुआ है। कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो उनके सहकर्मी हैं, भी महसूस करते हैं कि शीर्ष अदालत के समक्ष समीक्षा याचिका के लिए एक जगह है। हमें अवसर क्यों नहीं तलाशना चाहिए और कदम उठाने से पहले हमें निराशावादी क्यों होना चाहिए।''

तारिगामी को दृढ़ता से महसूस हुआ कि उनके जैसे कई लोग समीक्षा याचिका दायर करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अन्य लोग इस सवाल पर गंभीर हैं क्योंकि एक नागरिक के रूप में हम सोचते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला है। हमें सभी विकल्प तलाशने होंगे और समीक्षा याचिका उनमें से एक है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, सज्जाद लोन और जम्मू के नेता और राधा कुमार और सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल कपिल काक जैसे विभिन्न हितधारकों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं दायर की थीं। जब उनसे पूछा गया कि समीक्षा याचिका कब दायर की जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया, "हमारे पास निश्चित समय है (11 जनवरी तक) और हम इसे (तब तक) करेंगे।"

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द करना गंभीर अन्याय था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर हमला था। जबकि सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अगस्त-सितंबर में लगातार 16 दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, तारिगामी ने महसूस किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ''जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को न्याय नहीं मिला है और इसलिए हम समीक्षा याचिका दायर करने के लिए विभिन्न हितधारकों और याचिकाकर्ताओं के बीच बहस और चर्चा कर रहे हैं।''

उन्होंने आगे कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले की समीक्षा करने की अपील करेंगे। हमारा विचार-विमर्श जारी है और आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि केंद्र में क्रमिक शासनों द्वारा अनुच्छेद 370 को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिल्ली से प्रभावित हुई जिसने अंततः अनुच्छेद 370 को 'खोखला' बना दिया। एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान का जिक्र करते हुए कि जम्मू-कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम का कार्यान्वयन केवल अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कारण संभव हुआ, तारिगामी ने कहा कि अनुच्छेद 370 में किए गए संशोधनों की एक लंबी सूची है, जिससे केंद्रीय कानूनों को लागू करने की अनुमति मिलती है।

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