होम मरीजों की सांसों पर हाइकोर्ट का आदेश-सरकार इंडस्ट्री की ऑक्सीजन रोके, लोगों को दे

समाचारराजनीति Alert Star Digital Team Apr 21, 2021 10:05 PM

मरीजों की सांसों पर हाइकोर्ट का आदेश-सरकार इंडस्ट्री की ऑक्सीजन रोके, लोगों को दे

मरीजों की सांसों पर हाइकोर्ट का आदेश-सरकार इंडस्ट्री की ऑक्सीजन रोके, लोगों को दे

मरीजों की सांसों पर हाइकोर्ट का आदेश-सरकार इंडस्ट्री की ऑक्सीजन रोके, लोगों को दे

नई दिल्ली: मरीजों की सांसों पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केन्द्र सरकार को वह औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति तुरंत रोकने के लिए कहा है। 1400 मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ती को लेकर हाइकोर्ट पहुंचे मैक्स हॉस्पीटल की याचिका पर कोर्ट ने कहा - केंद्र सरकार ऑक्सिजन आपूर्ति को लेकर गंभीर नहीं है। अस्पताल ने कहा था कि उनके सेंटर पर केवल 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन ही बची है। कोर्ट ने कहा मामला बेहद गम्भीर है, आज मैक्स अस्पताल आया है कल और लोग आएंगे।इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्र को निर्देश दिया कि वह स्टील प्लांट और पेट्रोलियम प्लांट से ऑक्सीजन के उत्पादन को तुरंत चिकित्सा उपयोग के लिए आपूर्ति करे। इसके साथ ही हाइकोर्ट ने केंद्र को उत्पादन के स्थान से डिलीवरी के स्थान तक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का निर्देश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश के सभी हिस्सों के लिए है। रात 9.20 बजे कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा।

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