होम गाइडलाइन को लेकर केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल मीडिया से किया संवाद
गाइडलाइन को लेकर केंद्रीय सूचना मंत्री प्रकाश जावडेकर ने डिजिटल मीडिया से किया संवाद
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आईटी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को लेकर चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया। इसमें बताया कि ओटीटी प्लेटफार्मों के संबंध में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ आज बातचीत की। डिजिटल मीडिया के लिए नए नियमों पर चर्चा की। उन्होंने नए नियमों का स्वागत किया और कुछ सुझाव दिए जो मैंने नोट किए हैं। इसमें दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ़ इंडिया, एबीपी, ईनाडु, दैनिक जागरण, लोकमत आदि मीडिया संस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने बताया कि नए नियमों ने डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर कुछ जिम्मेदारियां रखी हैं। इनमें कोड ऑफ एथिक्स का पालन करना होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम के तहत प्रोग्राम कोड द्वारा तैयार किए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंड इसमें शामिल हैं। नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियमों ने त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रावधान किया है जिसमें से पहला और दूसरा स्तर डिजिटल समाचार प्रकाशकों और उनके द्वारा गठित निकायों का होगा।
डिजिटल समाचार प्रकाशकों को मंत्रालय को कुछ बुनियादी जानकारी को एक सरल रूप में प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए शिकायत निवारण के लिए भी यह आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के डिजिटल संस्करण हैं जिनकी सामग्री पारंपरिक प्लेटफॉर्म पर लगभग समान है। हालांकि, ऐसी सामग्रियां हैं जो विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई देती हैं।
इसके अलावा कई संस्थाएं हैं जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। इसके चलते मौजूदा नियमों की मांग है कि डिजिटल मीडिया पर समाचारों को कवर करते हुए उन्हें पारंपरिक मीडिया के बराबर लाया जा सके।नए नियमों का स्वागत करते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि टीवी और न्यूज प्रिंट मीडिया बहुत लंबे समय से केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम के निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं। डिजिटल संस्करणों को प्रकाशित करने के लिए प्रकाशक पारंपरिक प्लेटफार्मों के मौजूदा मानदंडों का पालन करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें उन समाचार प्रकाशकों की तुलना में अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए जो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। जावड़ेकर ने प्रतिभागियों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार इस पर ध्यान देगी और मीडिया उद्योग के समग्र विकास के लिए इस परामर्श प्रक्रिया को जारी रखेगी।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।