होम आज से महिलाओं के लिए देशभर में ये 6 नए कानून लागू, जानें अपने अधिकार

समाचारदेश Alert Star Digital Team Oct 10, 2020 08:49 PM

आज से महिलाओं के लिए देशभर में ये 6 नए कानून लागू, जानें अपने अधिकार

आज से महिलाओं के लिए देशभर में ये 6 नए कानून लागू, जानें अपने अधिकार

आज से महिलाओं के लिए देशभर में ये 6 नए कानून लागू, जानें अपने अधिकार

देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. अब पुलिस की लापरवाही पर अधिकारी भी नपेंगे. जिस तरह से पिछले महीने हाथरस कांड में जिस तरह शुरुआती स्‍तर पर पुलिस से लापरवाही सामने आई है.उसे देखते हुए उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने नई एडवायजरी जारी की है.

पीड़िताओं को अक्‍सर घटना के बाद थाने के चक्‍कर काटने पड़ते हैं , उनकी बात नहीं सुनी जाती. इसपर MHA ने साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी न की जाए. गृह मंत्रालय ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है. मंत्रालय ने आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधान गिनाते हुए कहा कि राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेश इस एडवायजरी का पालन सुनिश्चित करें. गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा क‍ि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई की जानी चाहिए.

MHA का महिलाओं के लिए नया कानून

  1. संज्ञेय अपराध की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, जिसके तहत कानून में 'जीरो एफआईआर' का भी प्रावधान है (अगर अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ है)
    -IPC की धारा 166 A(c) के तहत, एफआईआर दर्ज न करने पर अधिकारी को सजा का प्रावधान है.
  2. सीआरपीसी की धारा 173 में बलात्‍कार से जुड़े मामलों की जांच दो महीनों में करने का प्रावधान है. MHA ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां से मामलों की मॉनिटरिंग हो सकती है.
  3. सीआरपीसी के सेक्‍शन 164-A के अनुसार, बलात्‍कार/यौन शोषण की मामले की सूचना मिलने पर 24 घंटे के भीतर पीड़‍िता की सहमति से एक रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा.
  4. इंडियन एविडेंस ऐक्‍ट की धारा 32(1) के अनुसार, मृत व्‍यक्ति का बयान जांच में अहम तथ्‍य होगा.
  5. फोरेंसिंक साइंस सर्विसिज डायरेक्‍टोरेट ने यौन शोषण के मामलों में फोरेंसिंक सबूत इकट्ठा करने, स्‍टोर करने की गाइडलाइंस बनाई हैं. उनका पालन हो.
  6. अगर पुलिस इन प्रावधानों का पालन नहीं करती तो न्‍याय नहीं हो पाएगा. अगर लापरवाही सामने आती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई होनी चाहिए.
Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)