होम नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार, कोरोना काल में चुनाव आयोग का नया नियम
नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार, कोरोना काल में चुनाव आयोग का नया नियम
चुनाव आयोग (Election Commission) ने कोरोना महामारी (COVID19 pandemic) के मद्देनजर स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) को लेकर नया नियम बनाया है. नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी. वहीं अन्य पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी. गौरतलब है कि चुनावों के दौरान फिल्मी कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही हैं. कोरोना के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइंस बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) और अन्य उपचुनावों (By-Elections) के लिए जारी की गई हैं. अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे. उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे. पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी. इसके अलावा भी चुनाव आयोग ने कई विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.
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