होम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 2005-06 में भर्ती आरक्षियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, 2005-06 में भर्ती आरक्षियों को मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के शासनकाल में नियुक्त वर्ष 2005/2006 बैच के आरक्षियों की संयुक्त रूप से दायर याचिका पर उनकी 10 वर्ष की सेवा पूरा हो जाने के बाद 2800 ग्रेड पे प्रदान करने और सातवें वेतन आयोग का लाभ देने को लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों डीजीपी मुख्यालय लखनऊ को निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए इन आरक्षियो की मांग पर विभाग को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. प्रदेश के लगभग एक दर्जन जिलों में तैनात इन आरक्षियों ने याचिका दायर की थी.
डीजीपी पुलिस मुख्यालय को दिया निर्देश
ये आदेश जस्टिस एम के गुप्ता ने यूपी सिविल पुलिस/पीएसी में 2005/2006 में नियुक्त आरक्षियों संजीव कुमार, शिव शंकर और कई अन्य आरक्षियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. इन सिपाहियों को प्रोन्नत वेतनमान, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि आदि पर फैसला लेने का डीजीपी पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है.
अधिवक्ता विजय गौतम ने की बहस
कोर्ट ने मायावती राज में बर्खास्त, बाद में कोर्ट के आदेश से नियुक्ति तिथि से बहाल 22 हजार सिपाहियों को वेतन वृद्धि, प्रोन्नत वेतनमान, प्रशिक्षण अवधि सहित सेवा निरंतरता के साथ वरिष्ठता निर्धारण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की.
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