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तिरंगा यात्रा में कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज
उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 की बदहाली और अन्य जनसमस्याओं को लेकर हरिद्वार जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा में कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में कांग्रेस महासचिव हरीश रावत और तीन विधायकों सहित 150 से ज्यादा कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले के भगवानपुर की विधायक ममता राकेश, मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन और पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ राज्य सरकार के विरोध में ढंडेरा से लंढौरा तक बैलगाड़ी पर तिरंगा यात्रा निकाली थी.
पुलिस का कहना है कि इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया और शारीरिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाई गईं. इस पर पुलिस ने रावत और तीनों विधायकों समेत 16 कांग्रेसियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. इसके अलावा, अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबूदई कृष्णराज एस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेसियों को पुलिस वीडियो और फोटो के आधार पर चिह्नित कर रही है.
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