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हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज 15 से 18 हजार रूपए में
कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मनमाने पैसे वसूले जाने पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने कोविड इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अब कोविड के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल अधिकतम 15 से 18 हजार ही चार्ज कर पाएंगे। यह आदेश आज से ही लागू कर दिया गया है। इससे पहले फरीदाबाद और गुरुग्राम के नामीगामी प्राइवेट अस्पताल कम-से-कम 23 हजार और आईसीयू बेड के लिए 80 हजार प्रतिदिन के वसूलते थे।
प्राइवेट अस्पतालों में 8 से 18 हजार रूपए चार्ज
नेशनल एक्रेडेंसियल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर (एनएबीएच) द्वारा बिना मान्यता प्राप्त अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए 8 हजार रूपए चार्ज करेंगे जिसमें ऑक्सीजन और सपोर्ट केयर की सुविधा शामिल होगी। जबकि वेंटिलेटर के बिना आईसीयू बेड के लिए 13 हजार और वेंटीलेटर के लिए 15 हजार रुपए चार्ज कर सकेंगे। वहीं, एनएबीएच द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के प्राइवेट अस्पताल आइसोलेशन बेड के लिए 10 हजार, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए 15 हजार और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू के लिए 18 हजार रूपए चार्ज करेंगे।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार ने नीति आयोग कमेटी से सिफारिश की थी जिसके बाद नई दरों को अंतिम रूप दिया गया है। हरियाणा में ये दर शुक्रवार से लागू कर दिया गया है। गुरुग्राम के डीसी अमित खत्री ने कहा है कि सभी अस्पतालों को इसका पालन करना होगा। इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। वहीं,फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने भी निजी अस्पतालों को नए नियमों का पालन करने को कहा है। साथ ही उल्लंघन करने परिणाम भुगतने को कहा है। राज्य में कोरोना के अभी 12,884 मामले हैं।
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