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APMC पर अहम फैसला, अब आसानी से उपज बेच-खरीद सकेंगे किसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई. सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये बैठक दो घंटे तक चली, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अध्यादेशों को मंजूरी दी गई है. इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APMC अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई. जिसके तहत अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे, अब भारत में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति को लेकर कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 को मंजूदी दी. कई तरह के प्रतिबंधों के कारण देश के किसानों को अपने उत्पाद बेचने में काफी दिक्कत आती है. कृषि उत्पाद बाजार समिति वाले बाजार क्षेत्र के बाहर किसानों पर उत्पाद बेचने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं. उन्हें अपने उत्पाद सरकार की ओर से लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता है. इसके अतिरिक्त एक राज्य से दूसरे राज्य को ऐसे उत्पादों के बाधमुक्त व्यापार के रास्ते में भी कई तरह की बाधाएं हैं.
अध्यादेश के लागू हो जाने से किसानों के लिए एक सही माहौल तैयार हो सकेगा जिसमें उन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आजादी होगी. इस अध्यादेश से राज्य के भीतर और बाहर दोनों ही जगह ऐसे बाजारों के बाहर भी कृषि उत्पादों का व्यापार सुगम हो जाएगा जो राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं.
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