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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- मजदूरों को मुफ्त में घर पहुंचाएं राज्य सरकार, मजदूरों को दें सारी सुविधाएं
देश के कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिगड़ते हालातों को देखते और सरकार द्वारा मजदूरों के लिए किए गये कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को अहम सुनवाई हुई।
सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने के लिए उनसे रेल या बस किराया नहीं वसूला जाएगा और उनके किराये की व्यवस्था सरकार खुद करेगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 जून को करने की बात कही।कोर्ट ने इस दौरान सरकार को निर्देश दिए कि मजदूरों को घर भेजने की कवायत तेज की जाए। अगर कोई मजदूर पैदल जा रहा है तो उसे तुरंत खाना-पीना उपलब्ध कराएं और उसे आश्रय दें।
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