होम दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा- शराब पर कोरोना शुल्क लगाने का फैसला सही
दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा- शराब पर कोरोना शुल्क लगाने का फैसला सही
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री पर जो विशेष कोरोना शुल्क लगाया था। उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपना बयान रखा है। जिसमें दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब पर कोरोना शुल्क लगाने का उनका फैसला सही था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में शराब की बिक्री को लेकर बयान दिया है। जिसमें सरकार ने कहा कि शराब का व्यापार और उसका उपभोग करना मौलिक अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि वहीं सरकार के पास उसकी बिक्री को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है।
सरकार ने कोर्ट में साफ कहा कि शराब के सभी ब्रांडो की एमआरपी पर जो रेट है उससे अलग 70 फ़ीसदी विशेष कोरोना टैक्स उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि जो विशेष कोरोना शुल्क शराब पर लगाया गया है। वह सही फैसला है।
सरकार ने कहा कि शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगाना संबंधी एक अधिसूचना जारी की गई थी । वही कहा कि महंगी शराब को लेकर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने कहा कि शराब की बिक्री में मामले में विशेषाधिकार का तत्व है और सरकार आबकारी कानून के तहत इसे नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने याचिकाओं के जवाब में कोर्ट से कहा कि राज्य को ऐसे विशेषाधिकार देने के लिए शुल्क लगाने का भी पूरा अधिकार है। यह विशेष कोरोना शुल्क इसी विशेष सुविधा मुहैया कराने के लिए लगाया गया है। जानकारी के लिए बता दे कि कोर्ट में इन याचिकाओं पर सूचीबद्ध तरीके से सुनवाई की गई।
सरकार में कहा कि दिल्ली के अलावा 10 अन्य राज्यों असम, मेघालय, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी ऐसे ही शुल्क लागू किए। दिल्ली सरकार ने फिलहाल शराब पर लगने वाले विशेष कोरोना शुल्क को वापस ले लिया है। लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
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