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मध्यप्रदेश में 14 अप्रैल तक सभी न्यायालय बंद
भोपाल (Bhopal) . मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (judge) एके मित्तल ने आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के सभी न्यायालय 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे कोरोना (Corona virus) को लेकर 21 दिन का जो जनता कर्फ्यू (Public curfew) लगाया गया है उसको देखते हुए मुख्य न्यायाधीश (judge) ने यह निर्णय क्या. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना (Corona virus) के संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जिन कैदियों की 7 साल से कम की सजा है. उन्हें पैरोल में छोड़ने के निर्देश जारी किए थे इसके साथ ही बहुत जरूरत नहीं होने पर नियमित सुनवाई के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए थे. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के सभी न्यायालयों को 14 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं.
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