होम कोरोना: लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर होगी 2 साल की जेल
कोरोना: लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर होगी 2 साल की जेल
देशभी में कोरोना (Corona virus) के चलते 3 सप्ताह तक लॉकडाउन (Lockdown) है. अगले 21 दिन तक देश के लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है. जबतक बेहद जरूरी ना हो घर से न निकलें, क्योंकि ऐसा करते पाए जाने पर सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है. इसमें सजा को 1 महीने से 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
21 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नियम और गाइडलाइंस नहीं माननेवाले पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें सजा और जुर्माने दोनों की प्रावधान है. लॉकडाउन (Lockdown) नहीं मानने पर 200 रुपये का जुर्माना और साथ ही एक महीने की कारावास की सजा हो सकती है. अगर इसकी वजह से कानूनी व्यवस्था में दिक्कत आई या दंगे की स्थिति हुई तो सजा छह महीने तक के लिए बढ़ जाएगी.
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।