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सुप्रीम कोर्ट: भारतीय नौसेना में महिलाओं को मिलेगा स्थायी कमिशन
भारतीय सेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को स्थाई कमीशन मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों के स्थाई कमिशन मामले पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमिशन दिया जाएगा. अब महिलाएं अधिकारी भी पुरुष अधिकारियों की तरह काम कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "महिलाओं और पुरुष अधिकारियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए". सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब महिलाएं कई तरह के लाभ पाने की हकदार होंगीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं पर लैंगिक आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक भी लगा दी है. सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से महिला अफसरों को सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन देरे का रास्ता खुल गया है.
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