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सपा सांसद आजम खां को जमानत नहीं, पत्नी और पुत्र के साथ 7 मार्च तक रहेंगे जेल में
उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद आजम खां की मुश्किल कम नहीं हो रही हैं। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा सांसद, उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी।
आजम खां पर रामपुर में जमीन कब्जा व धोखाधड़ी के साथ अन्य सात दर्जन मामले दर्ज है। सीतापुर जेल में बंद आजम खां को बेटे से साथ सुबह रामपुर लाया गया था। सांसद आजम खां एवं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां मंगलवार को एमपी एमएलए (विशेष) कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा में लाया गया। उनकी पेशी सोमवार को हड़ताल के कारण टल गई थी।
आज लेकर कचहरी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सका। सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए (स्पेशल) कोर्ट में पेश हुए। जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि अगली सुनवाई के लिए सात मार्च लगा दी।
यह जमानत याचिका दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी, जिसमें अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था। अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग-अलग थी।
उत्तर प्रदेश में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां ने शनिवार को आरोप लगाया था कि उनके साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है, बिल्कुल आतंकवादियों की तरह। शनिवार की सुबह खां को एक मामले की सुनवाई के लिये सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया गया था।
रामपुर जाते समय जेल के बाहर जेल की मोबाइल वैन से चिल्लाते हुये पत्रकारों से कहा कि 'बहुत अमानवीय बर्ताव हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल आतंकियों की तरह।'' खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और विधायक पत्नी तंजीम फात्मा को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर ले जाया गया था।
अदालत ने गत 24 फरवरी को आजम खां परिवार की अग्रिम जमानत की याचिका ठुकरा दी थी और उसकी सम्पत्ति की कुर्की का आदेश देते हुए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। गौरतलब है कि विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत मंगलवार को तीनों के कुर्की वारंट के साथ ही गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए थे।
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