होम वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
देश की सर्वोच्च अदालत ने सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया. चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सड़क एवम परिवहन मंत्रालय के द्वारा चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करे. याचिका में वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए सभी सार्वजनिक वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की केंद्र की नीति के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है. एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सरकार ने सार्वजनिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने की अपनी खुद की नीति का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए, जबकि यह योजना वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए तैयार की गई थी.
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