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समाचारदेशअपराध Alert Star Digital Team Feb 25, 2026 09:44 PM

अनिल अंबानी पर ED का बड़ा प्रहार, 3716 करोड़ का आलीशान घर कुर्क

देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।

अनिल अंबानी पर ED का बड़ा प्रहार, 3716 करोड़ का आलीशान घर कुर्क

देश के चर्चित उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मुंबई के पॉश इलाके में स्थित उनके 3716.83 करोड़ रुपये के आलीशान घर 'अबोड' (Abode) को PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कुर्क (Attach) कर लिया है।

क्या है 'अबोड' (Abode) की खासियत?

मुंबई के आलीशान पाली हिल इलाके में स्थित 'अबोड' 66 मीटर ऊंची और 17 मंजिला भव्य इमारत है। इसकी गिनती देश की सबसे महंगी निजी संपत्तियों में होती है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, इस ताजा जब्ती के साथ ही अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अब तक कुल 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।

आखिर क्या है 40,000 करोड़ का RCom घोटाला?

इस पूरे विवाद की जड़ में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) है।

  • कर्ज का जाल: आरोप है कि 2010 से 2012 के बीच RCom और उसकी सहयोगी कंपनियों ने भारतीय और विदेशी बैंकों से 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम कर्ज लिया था।
  • फ्रॉड घोषित: बाद में कर्ज देने वाले बैंकों ने इनमें से 5 खातों को 'धोखाधड़ी' (Fraud) घोषित कर दिया था।
  • पिछले साल CBI की एफआईआर के बाद ED ने इस मामले में साजिश और भ्रष्टाचार के एंगल से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और 'देश नहीं छोड़ने' का वादा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में ED और CBI की 'धीमी जांच' पर कड़ी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है।

  • SIT का गठन: कोर्ट ने इस व्यापक बैंक धोखाधड़ी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) बनाने का सख्त निर्देश दिया है।
  • बैंक अधिकारियों की जांच: CBI को यह पता लगाने का जिम्मा भी सौंपा गया है कि इस महा-घोटाले में कहीं बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत तो नहीं थी।
  • देश नहीं छोड़ेंगे अंबानी: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनिल अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि उनके मुवक्किल जांच में पूरा सहयोग करेंगे, किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे।

बता दें कि 66 वर्षीय अनिल अंबानी को जल्द ही दोबारा ED के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ सकता है (इससे पहले अगस्त 2025 में उनका बयान दर्ज किया गया था)।

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