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बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को मिली बड़ी राहत
फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन को मंजूर कर लिया गया है। इसका मतलब है कि अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ हाई कोर्ट में होगी। 1998 के सभी मामलों को लेकर सलमान ने अपने पिटीशन में एक साथ सुनवाई की मांग रखी थी। जिसे हाई कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। अब सलमान खान को बार-बार पेशी पर नहीं आना पड़ेगा। 1998 के ये मामले थे। इन मामलों को लेकर लगातार सलमान खान को आना पड़ता था। लेकिन हाइकोर्ट के फैसले के बाद तीनों याचिका की सुनवाई अब हाईकोर्ट के अंदर होगी। सलमान खान का काला हिरण शिकार मामला 1998 का है। सितंबर 1998 में अपनी हिंदी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने राजस्थान के जोधपुर जिले में कथित तौर पर दो काले हिरणों का शिकार किया था। अभिनेता पर भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत आरोप लगाया गया था। इसके साथ ही फिल्म में उनके सह कलाकारों सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम और तब्बू पर भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, अदालत द्वारा संदेह का लाभ दिए जाने के बाद उनके सभी सह-कलाकारों को बरी कर दिया गया था। मामले के दो अन्य आरोपियों की पहचान दिनेश गावरे और दुष्यंत सिंह के रूप में हुई है। 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, बाद में एक सप्ताह जेल में बिताने के बाद अदालत ने इसे निलंबित कर दिया था।
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