होम सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बढ़ाई

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team May 14, 2022 07:44 PM

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा की CEO ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े अवमानना के एक मामले में नोएडा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार को अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी।


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एन.वी. रमणा, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सीईओ की याचिका पर नोएडा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट समेत 12 लोगों को नोटिस भेजे और उनके जवाब मांगे हैं।

बेंच ने कहा कि नोटिस जारी किया जाता है। पूर्व के आदेश में एनबीडब्ल्यू पर लगाई रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले को सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध करें। 

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारी के हाईकोर्ट में पेश होने में देरी के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी करने को लेकर नाराजगी जताई थी। सीजेआई ने कहा कि यह (उचित) तरीका नहीं है।

बेंच ने यह भी कहा कि यह चलन हो गया है जब प्राधिकारी मुआवजे का भुगतान किए बिना जमीन का अधिग्रहण कर लेते हैं। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की एक अन्य बेंच ने 11 मई को राहत प्रदान की थी और मामले की सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि जस्टिस मुरारी सुनवाई से अलग हो गए थे।

Alert Star Digital Team

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