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समाचारविदेश Alert Star Digital Team May 11, 2023 09:39 PM

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए इमरान खान, भेजे गए पुलिस लाइन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए इमरान खान, भेजे गए पुलिस लाइन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए इमरान खान, भेजे गए पुलिस लाइन

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए जाने के बावजूद इमरान सीधे अपने घर नहीं जा सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान को पुलिस लाइन भेजा गया है।

पुलिस लाइन से ही उन्हें कल शुक्रवार को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान इमरान को अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है। जेल से रिहा किए गए इमरान ने आरोप लगाया है कि उन्हें लाठियों से पीटा गया और उनके साथ जेल में बेहद बुरा बर्ताव किया गया।

बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए उनकी "तत्काल रिहाई" का आदेश दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया है। इमरान खान कल इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बांदियाल द्वारा यह निर्देश दिया गया।

बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था (NAB) को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि एजेंसी ने अदालत परिसर में प्रवेश कर और रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना इमरान खान को गिरफ्तार कर "अदालत की अवमानना" की है।

प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।

कड़ी सुरक्षा के बीच पेश हुए थे इमरान

कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद शाम 5:45 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान को कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री को जजों के गेट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाया गया। इमरान के आगमन से पहले, शीर्ष अदालत के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, जिसमें रेंजर्स और पुलिस की टुकड़ियों और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया था। अदालत कक्ष संख्या 1 में पहले से मौजूद वकीलों और पत्रकारों को ही कमरे के अंदर जाने की अनुमति है। मीडिया ने यह भी बताया कि इस्लामाबाद के डीआईजी (सुरक्षा) सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए अदालत पहुंचे थे।

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