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समाचारदेश Alert Star Digital Team Sep 21, 2026 04:20 PM

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में Supreme Court की सुनवाई, CJI सूर्य कांत ने SIT को चार्जशीट दाखिल करने की दी अनुमति

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती और हैंडलिंग में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार, 21 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में Supreme Court की सुनवाई, CJI सूर्य कांत ने SIT को चार्जशीट दाखिल करने की दी अनुमति

अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की गिनती और हैंडलिंग में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार, 21 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच की स्थिति और SIT की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट की जानकारी दी।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि मामले में पहली गिरफ्तारी को 90 दिन पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी अगले दो दिनों में चार्जशीट दाखिल करना चाहती है। इसके बाद अदालत ने SIT को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी और कहा कि आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए।

SIT की जांच में काउंटिंग और हैंडलिंग के दौरान मिली गड़बड़ी

सुनवाई के दौरान CJI सूर्य कांत ने कहा कि SIT की जांच में आरोपियों की गतिविधियों में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। अदालत को बताया गया कि चढ़ावे की रकम की काउंटिंग और उसकी हैंडलिंग के दौरान भी अनियमितता पाई गई।

CJI ने आदेश दर्ज कराते हुए कहा, ‘विशेष जांच दल (SIT) की तरफ से की गई कार्रवाई की जानकारी दर्ज करवाई जा रही है. मामले में फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया गया, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी एनालिसिस हुई और आरोपियों की गतिविधियों में गड़बड़ियां पाई गईं. इसके अलावा, आरोपियों के अकाउंट और संपत्तियों की भी जानकारी जुटाई गई है, कुछ रिकवरी हुई है, उसकी भी SIT ने जानकारी दी है. SIT ने यह भी बताया है कि काउंटिंग रूम में काउंटिंग और हैंडलिंग के दौरान गड़बड़ी की गई थी.’

फॉरेंसिक ऑडिट और CCTV फुटेज की भी हुई जांच

सुप्रीम कोर्ट को SIT की जांच के दौरान की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। जांच में फॉरेंसिक ऑडिट कराया गया और CCTV रिकॉर्डिंग का विश्लेषण भी किया गया। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खातों और संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाने की बात भी अदालत के सामने रखी गई।

SIT ने अदालत को यह भी बताया कि जांच के दौरान कुछ रिकवरी हुई है। अदालत के आदेश में जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए इन तथ्यों को दर्ज किया गया।

CJI बोले- SIT चार्जशीट दाखिल करना चाहती है तो करे

चार्जशीट दाखिल करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि SIT अपनी जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है।

CJI सूर्य कांत ने कहा, ‘SIT अब चार्जशीट दाखिल करना चाहती है, तो दाखिल करे. इस मामले में मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक करें.’

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में लगाई गई धाराओं को देखते हुए इसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं, बल्कि एडिशनल सेशंस जज करेंगे।

25 सितंबर या उससे पहले चार्जशीट दाखिल करेगी SIT

सुनवाई के दौरान SIT की ओर से बताया गया कि वह मामले में चार्जशीट शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को या उससे पहले दाखिल कर देगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि मामले में पहली गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर जांच एजेंसी जल्द चार्जशीट दाखिल करना चाहती है।

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