होम Noida में 10 दिन तक लागू रहेगी धारा 163, जुलूस-प्रदर्शन से लेकर लाउडस्पीकर तक पर सख्ती, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन
गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है।
गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 10 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, परीक्षाओं और विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी तरह की अव्यवस्था, विवाद और अफवाहों को फैलने से रोकना है।
पुलिस के अनुसार, निर्धारित अवधि के दौरान नवरात्र, दशहरा और अन्य धार्मिक व सार्वजनिक आयोजनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं, प्रदर्शनों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान भी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने की अपील की है, जिससे सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। किसी भी आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेना जरूरी होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो या शांति व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा पैदा हो। ऐसे में किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले संबंधित प्रशासनिक नियमों की जानकारी लेना जरूरी है।
धारा 163 लागू रहने के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नागरिकों से गलत जानकारी, भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट साझा करने से बचने को कहा गया है।
किसी संवेदनशील मामले से जुड़ी जानकारी की पुष्टि किए बिना उसे आगे भेजने से विवाद या तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए पुलिस ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
पुलिस के आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों और निर्धारित नियमों के विरुद्ध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश शामिल हैं। धार्मिक आयोजनों के दौरान भी लागू नियमों का पालन करना होगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में गौतमबुद्ध नगर में रहने वाले लोगों और यहां किसी कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे नागरिकों को 10 से 20 अक्टूबर तक लागू दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना होगा।
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