होम रेप पीड़िता से शादी की शर्त पर आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नवजात की देखभाल का भी आदेश

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Oct 15, 2024 08:08 PM

रेप पीड़िता से शादी की शर्त पर आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नवजात की देखभाल का भी आदेश

रेप पीड़िता से शादी की शर्त पर आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नवजात की देखभाल का भी आदेश

रेप पीड़िता से शादी की शर्त पर आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नवजात की देखभाल का भी आदेश

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की ज़मानत इस शर्त पर मंज़ूर कर ली कि आरोपी न सिर्फ पीड़िता से शादी करेगा बल्कि उसकी भविष्य की सुरक्षा के लिए दो लाख रुपये भी जमा करेगा।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता से शादी करेगा और अपने नवजात शिशु की देखभाल करेगा। कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में चुनौती शोषण के वास्तविक मामलों और सहमति से बने संबंधों के मामलों के बीच अंतर करने की है।न्याय सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण और सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आरोपी अभिषेक की याचिका पर यह आदेश दिया है। सहारनपुर के थाना चिलकाना में अभिषेक पर पॉक्सो व दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने शादी का वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसकी बेटी की उम्र 15 वर्ष है जबकि याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट से पीड़िता की उम्र 18 वर्ष निर्धारित हुई है।कोर्ट ने याची की जमानत अर्जी इस शर्त पर स्वीकार की कि वह जेल से रिहा होने के 3 महीने के भीतर पीड़िता से विवाह करेगा और उसकी नवजात बच्ची की देखभाल करेगा। साथ ही जेल से रिहा होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर पीड़िता के वयस्क होने तक उसके नवजात शिशु के नाम पर 2 लाख रुपये की राशि जमा करेगा।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)