होम हज समूह आयोजकों को केंद्र सरकार ने किया था ब्लैक लिस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला

प्रादेशिकीउत्तर-प्रदेश Alert Star Digital Team Sep 23, 2024 10:27 PM

हज समूह आयोजकों को केंद्र सरकार ने किया था ब्लैक लिस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला

हज समूह आयोजकों को केंद्र सरकार ने किया था ब्लैक लिस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला

हज समूह आयोजकों को केंद्र सरकार ने किया था ब्लैक लिस्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हज नीति 2023 के कथित उल्लंघन को लेकर कई हज समूह आयोजकों को काली सूची में डालने के केन्द्र के फैसले को खारिज कर दिया है। आयोजकों की 15 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरुआ की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में अस्पष्ट भाषा है।

इसलिए काली सूची में डालने के आदेश कानूनी रूप से अस्थिर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पिछले साल याचिकाकर्ताओं को हज 2024 से प्रभावी पांच से 15 साल की अवधि के लिए हज समूह आयोजक (एचजीओ) के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने से काली सूची में डाल दिया था। उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का भी आदेश दिया था।

एचजीओ सीटों की कालाबाजारी और कार्टेलाइजेशन का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद अधिकारियों द्वारा मई 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जबकि (काली सूची में डालने के) आरोपित आदेश विस्तृत हैं और स्पष्ट रूप से हज नीति 2023 के विशिष्ट प्रावधानों और खंडों का हवाला देते हैं, जिनका उल्लंघन याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था, कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ताओं द्वारा हज नीति, 2023 के किसी विशेष उल्लंघन का उल्लेख नहीं है।

इसलिए काली सूची में डालने या प्रतिबंध लगाने की प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताओ नोटिस में प्रावधानों के विशिष्ट विवरण के अभाव में, याचिकाकर्ताओं को ऐसे गंभीर दंडात्मक उपायों के खिलाफ उचित बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। इसलिए सभी पूर्वोक्त याचिकाओं में आरोपित आदेशों को रद्द किया जाता है।

अदालत ने मंत्रालय को एक हफ्ते के भीतर नए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें कथित रूप से उल्लंघन किए गए हज नीति के खंडों और प्रस्तावित कार्रवाई को रेखांकित करने को कहा गया है। पीठ ने कहा कि इसके बाद अधिकारियों द्वारा 10 दिनों के भीतर एक नया निर्णय दिया जाएगा।

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Read More Articles

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)