होम पंजाब के मुख्यमंत्री और एक लड़की की छवि खराब करने की साजिश का आरोप,
पंजाब के मुख्यमंत्री और एक लड़की की छवि खराब करने की साजिश का आरोप,
पंजाब पुलिस द्वारा आज मुख्यमंत्री और एक लड़की का अक्स खराब करने के दोष में कुछ अज्ञात तत्वों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। इन दोषियों की तरफ से बिना इजाजत एक लड़की की फोटो उसके सोशल मीडिया अकाउँट से उठा कर उसका प्रयोग वटसऐप और अन्य सोशल मीडिया पर झूठे और अश्लील संदेश फैलाने के लिए किया जा रहा था।
डीजीपी दिनकर गुप्ता के अनुसार पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के जनरल सचिव इंचार्ज कैप्टन सन्दीप संधू की तरफ से डायरैक्टर, ब्यूरो आफ इनवैस्टीगेशन को की लिखित शिकायत पर आइपीसी की धारा 509, इंडीसैंट रिप्रैजेशनटेशन आफ वूमैन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1986 की धारा 4 और 6 और सूचना टैकनॉलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66 और 67 के अधीन स्टेट साईबर क्राइम, मोहाली में केस दर्ज किया गया है।
पुलिस के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि न्यूज वेबसाइटों और टी.वी. चैनलों समेत सोशल मीडिया पर ऐसे गलत और अश्लील संदेश फैलाना कानूनी अपराध है और उन्होंने लोगों को ऐसे झूठ फैलाने से गुरेज़ करने की सलाह दी।
कैप्टन संधू ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री के अक्स को खराब करने के लिए कुछ समाज विरोधी तत्वों की तरफ से अपराधिक और राजनैतिक साजिश की मुकम्मल जांच करने की माँग की जिसमें एक लड़की की फोटो उसकी इजाजत के बिना उसके सोशल मीडिया अकाउँट से उठाकर वटसऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपमानजनक संदेश भेजे गए। उन्होंने बताया कि जिस ढंग से तस्वीर का प्रयोग किया गया है वह कानून की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध है।
इन झूठे सन्देशों के स्रोतों और आधार का पता लगाने और इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने की माँग करते हुये संधू ने कहा कि विधान सभा मतदान-2022 से पहले ऐसे अपमानजनक संदेश फैलाने में मुख्यमंत्री के कुछ राजनैतिक विरोधियों की भूमिका को निकारा नहीं जा सकता और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए।
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।