होम 2 साल की बच्ची के रेपिस्ट को आजीवन कैद, जज बोले- ऐसे राक्षस की समाज में जगह नहीं
2 साल की बच्ची के रेपिस्ट को आजीवन कैद, जज बोले- ऐसे राक्षस की समाज में जगह नहीं
दो साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का दोषी दरिंदा अब जीवन भर जेल में रहेगा। आगरा जिले के स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने एक साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त के कृत्य से पूरा समाज शर्मसार हुआ है। दो साल की बच्ची खिलौने की तरह है, उसके साथ दुष्कर्म की कोई सोच भी कैसे सकता है। इस राक्षसी प्रवृति के व्यक्ति को समाज के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है।
जानकारी के अनुसार दोषी पाया गया होरी लाल उर्फ नरेश जूता कारीगर है। बच्ची के पिता से उसकी गहरी जान पहचान और घर में आना-जाना था। घटना के दिन मासूम को उसके घर से यह कहकर ले गया था कि खिलाने के लिए ले जा रहा है। इसके बाद वह लहूलुहान बच्ची को घर के बाहर छोड़ गया। दरिंदगी की शिकार मासूम बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सात दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। गौरतलब है कि दोषी के घर शिकायत लेकर पहुंचे बच्ची के पिता को धक्का देने वाले उसके भाई नारायण सिंह को भी चार साल कैद की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
केंद्रीय मंत्री के हेलीकॉप्टर के चारो पंखे टूटे, हादसे में बाल-बाल बचे रविशंकर प्रसाद
पहले वचनपत्र का पालन नहीं कर पाए, अब नए वचनपत्र से दे रहे हैं धोखा
मुंबई के घाटकोपर, विक्रोली, गोवंडी, भांडुप में अज्ञात गैस लीक की खबर
नीतू कपूर ने रणबीर का भजन गाते हुए वीडियो शेयर कर दी नवरात्रि की बधाई
अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा का नामांकन रद्द, छग में पहली बार जोगी परिवार मरवाही चुनाव से बाहर
कोरोना : पीएम मोदी ने की बैठक, वैक्सीन वितरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।