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उपद्रव, हिंसा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा भारी
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के प्रावधान के अनुसार लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, लखनऊ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम, लखनऊ, अयोध्या, देवी पाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती एवं विन्ध्याचल धाम मंडल की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। वहीं मेरठ मंडल के दावा अधिकरण के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा मंडल की दावा याचिकाओं का विचार किया जाएगा।
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