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अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीकों की मांग संबंधी याचिका एनजीटी में खारिज
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें वायु प्रदूषण घटाने और कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीके अपनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश याचिका में राजधानी के सभी श्मशान घाटों पर एक तिहाई चिताओं को निश्चित समयावधि में अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीकों में तब्दील करने की मांग की थी। पीठ ने कहा, 'एजीटी एक्ट-2010 की धारा 14 व 15 के तहत हमें उठाए गए मसले में पर्यावरण का कोई सारगर्भित सवाल नहीं मिला।' पीठ ने कहा कि उनका आदेश आवेदक को उचित प्राधिकारी के समक्ष यह मुद्दा उठाने से वंचित नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल दिल्ली निवासी प्रमोद कुमार भाटिया और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसे अधिवक्ता राहुल चौधरी के जरिये दायर किया गया था।
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