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दिल्ली: कोरोना के चलते HC-जिला अदालतों का कामकाज 31 जुलाई तक स्थगित
राजधानी में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना और सभी निचली अदालतों के कामकाज को 31 जुलाई तक के लिए अहम मामलों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. यानी कि 31 जुलाई तक न तो नियमित अदालतें खुल सकती हैं और न ही नियमित मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट और दिल्ली की बाकी जिला अदालतों में हो पाएगी.
दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता में हुई हाई कोर्ट प्रशासन और हाई कोर्ट की जनरल सुपरविजन कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि सिर्फ अहम मामलों की सुनवाई ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जैसे कि मार्च से अब तक महत्वपूर्ण और अर्जेंट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती आ रही है.
कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला किया गया
हाई कोर्ट प्रशासन और कमेटी की मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने वाली पीठ (बेंच) की संख्या में बढोतरी की जाएगी, जिससे मामलों की सुनवाई की संख्या को कुछ और बढ़ाया जा सके. लॉकडाउन के बाद से ही दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित अदालतें नहीं बैठ पाई है. यही स्थिति दिल्ली की सभी जिला अदालतों की भी है. पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट समेत साकेत कोर्ट में अभी फिलहाल सिर्फ डयूटी मजिस्ट्रेट ही अर्जेंट मामलों की सुनवाई कर रहे है.
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