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अब हल्के-मध्यमवर्णाध को भी मिले सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निम्न से मध्यम स्तर की वर्णाधता से ग्रसित लोगों को भी अब ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence, DL) जारी किया जाएगा। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने मोटर वाहन नियमावली (motor vehicle norms) के फार्म में आवश्यक सुधार करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सामान्य से मध्यम श्रेणी के वर्णाध (colour blindness) को डीएल जारी करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Motor Vehicles Rules 1989) के तहत जारी होने वाले फार्म 1 और फार्म 1 ए में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय दिव्यांगजनों को यातायात संबंधी सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए कई कदम उठा रहा है।
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