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मुंबईः इस शर्त के साथ मिली पुलिस पर हमला करने वालों को जमानत
कोविड-19 लॉकडाउन (Covid-19 Lockdown) को लागू कराने की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी चार लोगों को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने जमानत दे दी लेकिन उन्हें आदेश दिया कि वे मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच-पांच हजार रुपये का योगदान दें.
पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने 26 अप्रैल को मुंबई के उपनगरीय गोवंडी इलाके में सड़क पर मार्च कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला किया. उस समय लॉकडाउन मौजूदा स्थिति के मुकाबले कहीं ज्यादा सख्त था.
कोर्ट को इस वजह से देनी पड़ी जमानतन्यायमूर्ति भारती डांगरे ने चारों आरोपियों को शुक्रवार को तब जमानत दे दी जब उन्हें यह बताया गया कि आरोपियों को सिर्फ उम्र के विवरण के आधार पर गिरफ्तार किया गया और उनकी शिनाख्त परेड भी नहीं कराई गई, न ही जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य साझा किए हैं.
अदालत ने मौजूदा परिदृश्य में पुलिस पर हमले की घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार देते हुए कहा कि आरोपी जमानत के हकदार हैं, बशर्ते रिहाई के तत्काल बाद वे मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच-पांच हजार रुपये जमा करें. इसने कहा कि रकम जमा न करने पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.
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