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राज्यों को SC का निर्देश, प्रवासी कामगारों से घर जाने के लिये नहीं लिया जाये भाड़ा
कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लिये गये मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गंतव्य जाने के इच्छुक श्रमिकों से रेल या बस का कोई किराया नहीं लिया जायेगा और उन्हें खाना और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने विभिन्न स्थानों पर फंसे इन श्रमिकों के मामले में करीब ढाई घंटे की सुनवाई के बाद अंतरिम निर्देश दिये और कहा कि संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों को भोजन उपलब्ध कराने के स्थान के बारे में उन्हें वहीं सूचित करेंगी जहां वह वे अपनी बारी के लिये ट्रेन या बस का इंतजार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के बाद अपने निर्देशों में कहा कि इन श्रमिकों की यात्रा जिस राज्य से शुरू होगी, वे अपने यहां के स्टेशन पर भोजन और पानी उपलब्ध करायेंगे और यात्रा के दौरान इन श्रमिकों को भोजन तथा पानी रेलवे मुहैया करायेगा।
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