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समाचारदेश Alert Star Digital Team May 18, 2020 06:53 PM

कोरोना से संकट के बीच आयकर विभाग दे रहा है ये रियायतें, क्या आपको है पता

कोरोना से संकट के बीच आयकर विभाग दे रहा है ये रियायतें, क्या आपको है पता

कोरोना से संकट के बीच आयकर विभाग दे रहा है ये रियायतें, क्या आपको है पता

 चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। व्यापार के बंद होने की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं या उनके वेतन में कटौती की जा रही है। इन सबके बीच करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में प्रत्यक्ष कर उपायों के बारे में घोषणा की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- हमें लगता है कि यह उपाय 50,000 करोड़ रुपए की तरलता बनाए रखेगा, जो अन्यथा कर का भुगतान होता। जानिए किन तरहों से आपको मिल रही है आयकर विभाग से छूट...

1. टीडीएस दर में कटौती : करदाताओं के हाथों में तरलता को बढ़ाने के लिए, एफएम ने निवासियों को किए गए गैर-वेतनभोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत पर कटौती (टीडीएस) किए गए कर की दर में 25 फीसदी की कमी करने की घोषणा की।

2. टीसीएस दर में कटौती : करदाताओं के निपटान में अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए, निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दरें मौजूदा दरों से 25 फीसदी कम हो जाती हैं।

3. आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा विस्तार : वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की नियत तारीख को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक और टैक्स ऑडिट 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। 30 सितंबर 2020 को रोके जाने वाले असेसमेंट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। वहीं, 31 मार्च 2021 को रोक गए असेसमेंट को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा।

4. लंबित कर रिफंड : सभी चैरिटेबल ट्रस्टों, गैर-वाणिज्यिक व्यवसायों और पेशेवरों जिनमें प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी और को-ऑपरेटिव शामिल हैं, उन्हें लंबित रिफंड तत्काल जारी किया जाएगा।

5. विवाद से विश्वास विस्तार : अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए विवाद से विश्वास सेवा योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना को लंबित आयकर की मुकदमेबाजी को कम करने और सरकार के लिए समय पर राजस्व हासिल करने के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य करदाताओं को विवादित कर का भुगतान करके विभाग के साथ अपने कर विवादों को समाप्त करने में मदद करना है और ब्याज और जुर्माना के भुगतान से छूट प्राप्त करना है।

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