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लॉकडाउन पर 4 मई से लागू होगी नई गाइडलाइंस
देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 से जंग के लिए नए दिशा-निर्देश 4 मई से लागू हो जाएंगे. सरकार की नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद देश के कई जिलों में रियायतें मिलने के आसार हैं.
देश में लागू लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है. गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि इस संबंध में ज्यादा जानकारी आने वाले दिनों में साझा की जाएगी. प्रवक्ता ने कहा कि इन गाइडलाइंस में कई जिलों में अलग तरह की छूट दी जा सकती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी बताया गया कि बुधवार को लॉकडाउन की स्थिति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक हुई. लॉकडाउन के चलते अब तक स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है. हम इस लाभ को आगे गंवा नहीं सकते. लॉकडाउन दिशानिर्देशों को 3 मई तक सख्ती से पालन करना चाहिए.वहीं इससे पहले बुधवार को ही गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानियों को अपने राज्य में वापस जाने की इजाजत दी थी. जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है. हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी.
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और इन वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. साथ ही घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहां बुलाने के लिए नोडल प्राधिकारी नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा.
नोडल अधिकारी अपने राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे. अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो राज्य एक-दूसरे से परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकते हैं. हालांकि गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाजत मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी.
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