होम कोरोना इलाज : सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

समाचारविदेश Alert Star Digital Team Apr 30, 2020 04:07 PM

कोरोना इलाज : सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

कोरोना इलाज : सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

कोरोना इलाज : सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोरोना वायरस (कोविड-19) के गंभीर मरीजों के इलाज के दिशा-निर्देशों में किसी प्रकार के बदलाव का निर्देश देने से इंकार कर दिया. कोर्ट में कोरोना के गंभीर मरीजों को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्‍वीन तथा एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन मिलाकर देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

गैर सरकारी संगठन पीपुल फॉर बेटर ट्रीटमेन्ट ने इन दो दवाओं के मिश्रण के इस्तेमाल के दुष्प्रभाव को लेकर याचिका दायर की. न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 के उपचार के लिए अभी तक कोई दवा नहीं है और डॉक्टर अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं.पीठ ने कहा कि उपचार के निर्देशों के बारे में निर्णय लेना डाक्टरों का काम है. कोर्ट इसका विशेषज्ञ नहीं हैं और वे यह निर्णय नहीं ले सकते कि किस तरह का इलाज़ किया जाना चाहिए. पीठ ने इस संगठन के अध्यक्ष एवं ओहायो स्थित भारतीय मूल के चिकित्सक कुणाल साहा से कहा कि वह अपनी याचिका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पास प्रतिवेदन के रूप में ले जायें जो उनके सुझावों पर विचार कर सकती है.

Alert Star Digital Team

Alert Star Digital Team

एलर्ट स्टार नाम की पत्रिका और फिर समाचार-पत्र का जन्म हुआ। हमारा प्रयास कि हम निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता का वह स्वरूप अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करे। जो लोगो के मन मस्तिष्क में एक भरोसे के रूप में काबिज हो।

Leave A comment

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।

Recent Updates

Most Popular

(Last 14 days)