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सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगा प्रतिबंध हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टोकरेंसियों पर यह प्रतिबंध भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2018 में लगाया था. इसके बाद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और कुछ संस्थान अदालत चले गए थे. आरबीआई के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर 20 जुलाई 2019 को सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया था. शीर्ष अदालत ने बीते 28 जनवरी को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आरबीआई काफी समय से इन वर्चुअल करेंसी को लेकर चिंता जाहिर कर रहा था. केंद्रीय बैंक का कहना था कि क्रिप्टोकरेंसियों से काले धन और हवाला के जरिये लेन-देन में इजाफा होगा. आरबीआई का तब यह भी कहना था कि वह खुद अपनी डिजिटल करेंसी लाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए उसने एक अंतरविभागीय समूह का गठन भी किया था.
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