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नाबालिग लड़की का युवती ने अपहरण कर फिर किया था अप्राकृतिक रेप
। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब दो साल पहले युवती का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के मामले में रायपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में आरोपित लड़की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। इस दौरान युवती पर आरोप सिद्ध हो गया।बीते 19 फरवरी को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। युवती पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था। इस मामले में युवती को दस साल जेल की सजा और आर्थिक दंड भी दिया गया है। किशोरी से शादी का झांसा देकर युवती ने उसके अप्राकृतिक रेप किया था।
बहला-फुसलाकर किया था अपहरण
प्राप्त जानकारी के मुताबिक रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का 28 जूल साल 2017 को खमतराई की रहने वाली युवती रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। इसके बाद तीन मई तक नाबालिग को युवती ने दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था। इस दौरान उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।
मौसी के घर जाने के लिए निकली थी लड़की
किशोरी के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद करने के साथ-साथ आरोपित युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 28 जून 2018 की है। नाबालिग दोपहर को करीब ढाई बजे घर से मौसी के घर जाने के लिए निकली थी। लेकिन काफी देर बाद न तो वो अपने मौसी के घर पहुंची और न ही अपने घर पहुंची।
फास्ट ट्रैक में चला मामला
इसके बाद किशोरी के पिता ने गुढ़ियारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद किया। इसके बाद मामला रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। आरोपित के खिलाफ धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला दिया गया है।
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