होम PF के नियमों में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, ऐसे कर्मचारियों को होगा फायदा
PF के नियमों में होने जा रहा है ये बड़ा बदलाव, ऐसे कर्मचारियों को होगा फायदा
अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी या फर्म में काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये खबर आपके पीएफ यानी प्रोविडेंट से संबंधित है. बता दें कि हर कंपनी अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड उनकी सैलरी के हिसाब से जमा करती है. जो हर कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण भी होता है. इसे कंपनी छोड़ने यानी नौकरी छोड़ने के कुछ महीनों बाद निकाला जा सकता है. कुछ कर्मचारी नहीं चाहते कि उनकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ काटा जाए. जिससे कि उन्हें ज्यादा सैलरी मिले. लेकिन सरकारी नियमों के मुताबिक, हर कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है.
सरकार अब इन नियमों में बदलवा करने जा रही है. ये बदलाव आपके पीएफ काटने से संबंधित हैं यानी अगर आप नहीं चाहते कि आपका पीएफ काटा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं. जिसके लिए सरकार वोर्किंग वुमन, दिव्यांग प्रफेशनल या 25 से 35 साल के कामकाजी पुरुषों को प्रॉविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन 2-3 प्रतिशत घटाने की इजाजत मिल सकती है. यानी इस नियम के बाद आपका पीएम आपकी कंपनी तीन से चार फीसदी कम काटेगी और उस पैसे को आपकी सैलरी में एड कर आपको देगी.
एक सीनियर सरकारी अधिकारी के मुताबिक, PF में कम कंट्रिब्यूशन का नियम सबके लिए लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि यह सब के लिए नहीं होगा. कुछ ही श्रेणियों के लिए इसकी इजाजत दी जाएगी. उन्होंने बताया कि वर्कर्स की इन श्रेणियों का निर्धारण कुछ मानकों के आधार पर किया जाएगा.
अधिकारी के मुताबिक, जिन मानकों पर विचार किया जा रहा है, उनमें एक यह भी है कि कामकाजी महिलाओं और दिव्यांग पेशेवर लोगों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री 2-3 प्रतिशत कम पीएफ कंट्रिब्यूशन की इजाजत के दायरे में आने वाले वर्कर्स की कैटिगरी तय करने के प्रस्तावित मानकों पर विचार कर रही है. इस संबंध में जल्द निर्णय किया जा सकता है. अधिकारी का कहना है कि सरकार को अहसास है कि रिटायरमेंट के समय सोशल सिक्यॉरिटी की जरूरत होती है. हालांकि युवा कर्मचारियों को शादी, मकान खरीदने और करियर के शुरुआती सालों में दूसरी जरूरतों के लिए हाथ में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है. इसी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.
बता दें कि आप अपने पीएफ का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम करना होता है. लेकिन इस दौरान आप पूरा पैसा नहीं निकल पाएंगे. शादी/विवाह या घर खरीदने के लिए आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि का आधा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आप एक महीने के अंदर अपने पीएफ का 75 फीसदी भाग निकाल सकते हैं. वहीं दो महीने के भीतर बाकी के बचे हुए 25 फीसदी पैसों को भी आप निकल पाएंगे.
Leave A comment
महत्वपूर्ण सूचना -
भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।